खैरागढ़. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विकासखंड छुईखदान के जीराटोला स्थित नटराज हाईवे होटल एंड ढाबा में छापामार निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन सिलेंडर जब्त कर लिए गए।
यह कार्रवाई कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन तथा खाद्य अधिकारी श्री भुनेश्वर चेलक के मार्गदर्शन में की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि ढाबे में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
खाद्य विभाग के अनुसार, यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न केवल अवैध है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता है और आम उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता भी प्रभावित होती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय टीम ने मौके पर ही तीनों सिलेंडरों को जब्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी श्री संजय ठाकुर (खैरागढ़), श्री दीपक धनकर (छुईखदान) तथा खाद्य निरीक्षक श्री विनोद सागर एवं श्री मनीष ध्रुव शामिल रहे।
खाद्य विभाग ने जिले के सभी होटल, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी


