खैरागढ़. थाना खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) पुलिस की संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप छेड़छाड़ के आरोपी अमीरलाल सोनवानी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना और शिकायत
प्रार्थिया द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग 1 बजे पानी भरने के लिए बोरिंग जाने के दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी ने आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ की। इस पर प्रार्थिया ने थाना खैरागढ़ में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 के अंतर्गत धारा 74, 76 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
न्यायालय की कार्यवाही
समय-सीमा के भीतर सुसंगत साक्ष्यों के संकलन और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया और कठोर दंड सुनाया।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पुलिस की सतत कार्रवाई
जिला केसीजी पुलिस ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशील, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी है और किसी भी अपराध को न्याय के गर्त में जाने नहीं दिया जाएगा।


