खैरागढ़/छुईखदान. जिले की छुईखदान पुलिस ने नाबालिग लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीर अपराधों के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता का उदाहरण माना जा रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घानीखुटा निवासी भुवन जोशी (50 वर्ष), पिता गया प्रसाद जोशी, थाना खैरागढ़, जिला केसीजी के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर 31 जुलाई 2026 को थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 279/2026 दर्ज किया गया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में छुईखदान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अगस्त 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को उपजेल सलोनी न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देशों के अनुरूप पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई। इस कार्रवाई में थाना छुईखदान के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। मामले की विवेचना जारी है।


