रायपुर. जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में 4 सितंबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। इस दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद शराब दुकानों से लेकर बार, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब की बिक्री एवं परोसने पर रोक लागू रहेगी।
आदेश के तहत लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के अलावा निजी और गैर-लाइसेंसी परिसरों में भी शराब रखने, बेचने अथवा परोसने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अपराध दर्ज किया जा सकता है।

ड्राई डे के दौरान अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर भी आबकारी विभाग की विशेष नजर रहेगी। इसके लिए गठित जांच दल संभावित ठिकानों के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की सघन जांच करेंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब के भंडारण, परिवहन या बिक्री की आशंका वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
आबकारी विभाग ने संबंधित अधिकारियों और जांच दलों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध के दौरान शराब की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


