खैरागढ़. जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन पर खाद्य विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण किया। खाद्य अधिकारी के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का गहन सत्यापन किया, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी के साथ-साथ सिलेंडरों के अवैध भंडारण एवं वितरण संबंधी शिकायतें भी सही पाई गईं।

निरीक्षण के दौरान विभाग ने 175 भरे हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत टंकी के मूल्य सहित 5,66,030 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 82,894 रुपये बताया गया है। कार्रवाई के दौरान घरेलू एवं व्यावसायिक श्रेणी के 420 खाली सिलेंडर भी कब्जे में लिए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 9,40,758 रुपये है। इस प्रकार कुल 608 गैस सिलेंडर, जिनका संयुक्त अनुमानित मूल्य 15,89,682 रुपये है, जब्त किए गए।

खाद्य विभाग के अनुसार एजेंसी में गैस सिलेंडरों के रखरखाव और भंडारण में निर्धारित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। जांच दल ने मौके पर ही अवैध रूप से रखे गए सिलेंडरों को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध जब्तीनामा तैयार किया। पूरे प्रकरण को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा वितरण जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलेभर में इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





