खैरागढ़. जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 4 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मामले में एक आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को आबकारी वृत्त खैरागढ़ की टीम ने यह कार्रवाई की। इस दौरान ग्राम खुडमुड़ी निवासी अलख राम विश्वकर्मा के विरुद्ध अवैध मदिरा से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। मामले में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई है।
इस प्रकरण के विवेचक अधिकारी आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रकरण थाना छुईखदान क्षेत्र से संबंधित है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में देखा जा रहा है।


