खैरागढ़. जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लगातार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में केसीजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला प्रशासन ने थाना गंडई क्षेत्र की हिस्ट्रीशीटर महिला शिखा शर्मा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 (क)(ख) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खैरागढ़ द्वारा की गई है।
पुलिस के अनुसार, शिखा शर्मा (37 वर्ष), पति दिवाकर शर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक 11, मेन चौक, गंडई के खिलाफ थाना गंडई में कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उसके विरुद्ध 7 प्रतिबंधात्मक प्रकरण भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई, न्यायालयीन प्रक्रिया और जेल जाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और वह आदतन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रही।
पुलिस ने जिला प्रशासन को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि आरोपी महिला को कानून, पुलिस और न्यायालय का कोई भय नहीं है तथा उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इन तथ्यों के आधार पर जिला दण्डाधिकारी ने उसे केसीजी जिले की चारों दिशाओं की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
केसीजी पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों, गुंडा तत्वों और आदतन बदमाशों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून-व्यवस्था भंग करने वाले और समाज में भय का वातावरण पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में शांति, सुरक्षा और आमजन का विश्वास कायम रखा जा सके।


