रायपुर. शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर 2026 से नगद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
विभाग के नए निर्देश के मुताबिक, 30 सितंबर तक प्रीमियम शॉप में नगद भुगतान कर शराब खरीदी जा सकेगी। इसके बाद कैश लेन-देन की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और शराब खरीदने वाले ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही भुगतान करना होगा।
आबकारी विभाग का मानना है कि नगद लेन-देन बंद होने से शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और ओवररेटिंग पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन भुगतान होने से बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा, जिससे लेन-देन की निगरानी और जांच में विभाग को सहूलियत होगी।
विभाग की इस पहल के बाद प्रीमियम शराब दुकानों में ग्राहकों को अब नकदी के बजाय डिजिटल भुगतान की व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी 1 अक्टूबर से प्रीमियम शॉप पर शराब खरीदने पहुंचने वाले ग्राहकों के लिए कैश का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।


