खैरागढ़. प्रदेश के नागरिकों को मिलावट मुक्त खान-पान और सुरक्षित दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। "सही दवा, शुद्ध आहार—यही छत्तीसगढ़ का आधार" की प्रेरणादायी थीम के साथ पूरे प्रदेश सहित खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में 15 दिवसीय विशेष सघन अभियान का आगाज हो गया है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले भर में दबिश देकर मिलावटखोरों और नियम विरुद्ध कारोबारियों की कमर तोड़ दी है।
प्रमुख कार्रवाई: अवमानक खाद्य सामग्री पर लगा जुर्माना

न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की सुनवाई के बाद नियमों के उल्लंघन पर दोषियों पर भारी आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है:
दूषित पनीर मामला: मेसर्स नटराज हाईवे होटल एवं ढाबा (जीराटोला) में अवमानक पनीर विक्रय का दोषी पाए जाने पर प्रभारी सुनील को 10,000/- रुपये, लाइसेंसी संदीप को 20,000/- रुपये और प्रो. जगदीश यदु (बेमेतरा) को 20,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मिठाई में मिलावट: मेसर्स सिन्हा होटल (खैरागढ़) को अवमानक 'मिनी पेड़ा' बेचने पर 20,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
मिथ्याछाप (Misbranded) उत्पाद: मेसर्स ओम साई किराना स्टोर्स (धरमपुरा) पर 'पवनम पसंद नमकीन' को भ्रामक जानकारी के साथ बेचने पर 5,000/- रुपये और इसके निर्माता मेसर्स पवन गृह उद्योग के प्रोपराइटर जितेन्द्र वाधवानी पर 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों पर सख्ती

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) का उल्लंघन कर बिना वैध पंजीयन के व्यवसाय करने वाले संस्थानों पर भी कार्रवाई की गई:
मेसर्स सुभाष किराना स्टोर्स (नर्मदा चकनार): 10,000/- रुपये जुर्माना।
मेसर्स सांखला अनाज भंडार (ठाकुरपारा): 5,000/- रुपये जुर्माना।
मेसर्स सन्नी किराना (गण्डई): 5,000/- रुपये जुर्माना।
हालिया कार्रवाई: प्रतिबंधित गुटखा और खाद्य नमूने जब्त

अभियान की निरंतरता में विभाग ने हाल ही में नई छापेमारी की है:
प्रतिबंधित गुटखा जब्ती: 22 अप्रैल 2026 को खैरागढ़ स्थित मेसर्स तम्बोली किराना एवं कन्फेशनरी स्टोर्स में दबिश दी गई। यहाँ नियमों का उल्लंघन कर बेचे जा रहे जर्दा युक्त पान मसाला के संदेह पर 'पानराज' और 'सितार' गुटखा के नमूने लिए गए। टीम ने 9,085/- रुपये मूल्य के 72 पैकेट गुटखा को जब्त कर विक्रेता की अभिरक्षा में लिया है।

नमूना संग्रहण: 18 अप्रैल 2026 को छुईखदान स्थित मेसर्स जैन किराना स्टोर्स से टोमैटो केचप और आमचूर पाउडर के विधिक नमूने संकलित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
प्रशासन की अपील: स्वच्छता ही प्राथमिकता
भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग द्वारा पानी पाउच, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर और आइस कैंडी निर्माताओं की भी सघन जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित और मानक गुणवत्ता के पदार्थों का ही निर्माण एवं विक्रय करें।
हेल्पलाइन नंबर जारी > यदि किसी नागरिक को मिलावट या दूषित खाद्य पदार्थ बेचे जाने का संदेह हो, तो वे तुरंत विभाग की हेल्पलाइन 9340597097 पर सूचना दे सकते हैं। प्रशासन द्वारा शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
"भीषण गर्मी में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्माण स्थल पर शत-प्रतिशत साफ-सफाई रखें, शुद्ध पेयजल का उपयोग करें और ढके हुए खाद्य पदार्थों की ही बिक्री करें। लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।"
— सिद्धार्थ पांडे, अभिहित अधिकारी, खैरागढ़


