खैरागढ़. 28 अगस्त शुक्रवार को टेकापार खुर्द में नवविवाहिता मंजू बघेल की आत्मदाह के बाद हुई मौत के मामले में खैरागढ़ पुलिस ने उसके पति अजय बघेल, पिता लखन बघेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।

पुलिस के अनुसार मृतिका का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से 24 फरवरी 2025 को अजय बघेल के साथ हुआ था। विवाह के समय मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार सामग्री दी थी। आरोप है कि विवाह के करीब दो-तीन माह बाद आरोपी पति दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने और नगद राशि कम देने की बात को लेकर मृतिका को प्रताड़ित करने लगा। उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है। सगाई के समय मृतिका को दिए गए हाथ के आभूषण भी आरोपी द्वारा अपने पास रख लिए जाने का आरोप है।
पढ़ाई जारी रखने की बात पर भी विवाद
पुलिस के मुताबिक विवाह के समय मृतिका की पढ़ाई जारी रखने की बात तय हुई थी, लेकिन बाद में आरोपी पति ने उसे डीएड की पढ़ाई करने से मना कर दिया। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसने घर के टॉयलेट में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना के बाद थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 324/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 एवं 85 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति अजय बघेल को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में विवेचना अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


