खैरागढ़. बैंक ऋण चुकाने को लेकर पति-पत्नी के बीच लगातार हो रहे विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। केसीजी जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में पत्नी पर फावड़े से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने भिलाई से गिरफ्तार कर लिया है। उपचार के दौरान महिला की मौत होने के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई को ग्राम मुंदगांव (थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव) निवासी कुन्ती बाई बघेल ने थाना ठेलकाडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दामाद तारण चतुर्वेदी ने 16 जुलाई को अपनी पत्नी सुरूज बाई चतुर्वेदी के सिर पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए दुर्ग के शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 एवं 115(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
इसी दौरान चौकी स्मृति नगर (थाना सुपेला) से सूचना मिली कि उपचार के दौरान सुरूज बाई की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की और मामला हत्या का पाए जाने पर प्रकरण में धारा 103(1) बीएनएस भी जोड़ दी।
आरोपी की तलाश में ठेलकाडीह पुलिस ने स्मृति नगर चौकी पुलिस के सहयोग से भिलाई स्थित संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी तारण चतुर्वेदी (28 वर्ष), पिता भागी चतुर्वेदी, निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना ठेलकाडीह, जिला केसीजी को सूर्या मॉल के पास एक होटल में खाना खाते हुए पकड़ लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी बैंक से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए प्रतिदिन उस पर दबाव बनाती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होता था। इसी तनाव और गुस्से में उसने फावड़े से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी।
आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त फावड़ा तथा घटना के समय आरोपी द्वारा पहनी गई बनियान और बरमूडा बरामद कर विधिवत जब्त कर लिए। पुलिस ने आरोपी को 19 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) एवं 103(1) के तहत न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।





