खैरागढ़. जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ केसीजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग प्रकरणों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खैरागढ़, थाना छुईखदान और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 55 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब, नगदी रकम तथा एक मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने कुल लगभग 63 हजार रुपये की सामग्री जब्त कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश राजपूत पिता गोपाल राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बैहाटोला थाना खैरागढ़, चन्द्रकुमार वर्मा पिता रामलाल वर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बैहाटोला थाना खैरागढ़, बाबूलाल जंघेल पिता भरोसा जंघेल उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम विचारपुर थाना छुईखदान तथा हुकुम जंघेल पिता जेठू जंघेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना छुईखदान शामिल हैं।
पहली कार्रवाई थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम बैहाटोला में की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी प्रकाश राजपूत के किराना दुकान में दबिश दी, जहां वह अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ा गया। उसके कब्जे से 137 पौवा शोले प्लेन देशी शराब कुल 24.160 लीटर, जिसकी कीमत लगभग 10 हजार 960 रुपये बताई गई है, बरामद की गई। साथ ही बिक्री की 1270 रुपये नगदी भी जब्त की गई। कुल जब्ती 12 हजार 230 रुपये रही। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 191/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम बैहाटोला निवासी आरोपी चन्द्रकुमार वर्मा के घर में दबिश दी। आरोपी के कब्जे से सफेद प्लास्टिक थैले में रखे 127 पौवा शोले प्लेन देशी शराब कुल 22.860 लीटर तथा 24 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की कुल 4.320 लीटर बरामद हुई। शराब की कुल कीमत लगभग 13 हजार 40 रुपये आंकी गई। इसके साथ 720 रुपये नगद भी जब्त किए गए। पुलिस ने कुल 13 हजार 760 रुपये की सामग्री जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 192/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।
वहीं तीसरी कार्रवाई थाना छुईखदान क्षेत्र के आमगांव रोड स्थित पवन चंद्राकर फार्म हाउस के सामने की गई। यहां पुलिस ने बाबूलाल जंघेल और हुकुम जंघेल को अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 20 पौवा शोले देशी प्लेन शराब कुल 3.600 बल्क लीटर, तीन बोतल 1848 सुपीरियर माल्ट व्हिस्की कुल 2.250 बल्क लीटर तथा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 08 NA 1108 जब्त की गई। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 39 हजार रुपये बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 171/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में जुआ, सट्टा और अवैध शराब जैसे सामाजिक अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस पूरी कार्रवाई में थाना खैरागढ़, थाना छुईखदान और साइबर सेल खैरागढ़ की टीम का सराहनीय योगदान रहा।


