खैरागढ़/गंडई. जिले में पशु तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंडई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने महाराष्ट्र के कथित कत्लखाने की ओर ले जाए जा रहे चार भैंसा पड़वा को मुक्त कराया है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित कुल 2 लाख 88 हजार रुपये मूल्य का मशरूका जब्त किया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबारों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को जुर्म-जरायम पतासाजी के दौरान थाना गंडई पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 NB 1804 में कुछ लोग कमजोर मवेशियों को अमानवीय परिस्थितियों में भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए गंडई पुलिस ने बुढ़ासागर रोड स्थित सुरही नदी पुलिया के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की गई तो उसमें चार भैंसा पड़वा रस्सियों से बांधकर अत्यंत क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जाते पाए गए। पुलिस के अनुसार मवेशियों को बिना पर्याप्त चारा-पानी के वाहन में ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
जांच के दौरान वाहन में सवार व्यक्तियों की पहचान थम्मन लाल बिसेन (48 वर्ष), पिता रोशनलाल बिसेन, निवासी ग्राम करोंदा, थाना बिरखा, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) तथा माखन लाल पवार (58 वर्ष), पिता शालिकराम पवार, निवासी ग्राम करोंदा, थाना बिरखा, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई। इनके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक भी पाया गया, जिसे अभिरक्षा में लिया गया है।
पुलिस ने मौके से चार भैंसा पड़वा, जिनकी अनुमानित कीमत 38 हजार रुपये बताई गई है, तथा तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है, जब्त कर लिया। इस प्रकार जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 2 लाख 88 हजार रुपये है।
मामले में थाना गंडई में अपराध क्रमांक 181/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में पशु तस्करी, अवैध परिवहन और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


