खैरागढ़. नगर के गोल बाजार स्थित बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर से बड़ी न्यायिक राहत मिली है। न्यायालय ने सेंटर को पुनः संचालित करने का आदेश पारित करते हुए संबंधित जिला कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर सेंटर का संचालन सुचारू रूप से शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
गोल बाजार में सीएससी अस्पताल के सामने संचालित इस डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ कथित तौर पर तथ्यहीन एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेंटर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। प्रबंधन ने उक्त कार्रवाई को असंवैधानिक एवं विधि-विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान सेंटर प्रबंधन की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष विभिन्न विधिक साक्ष्यों के साथ वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए। उभय पक्षों के तर्कों और उपलब्ध दस्तावेजों का अनुशीलन करने के बाद न्यायालय ने सेंटर के पक्ष में आदेश पारित किया।
लंबे समय से बंद था सेंटर
प्रशासनिक कार्रवाई के चलते सेंटर लंबे समय से बंद था। इससे खैरागढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए भी दूरदराज के शहरों का रुख करना पड़ रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय स्तर पर किफायती और त्वरित स्वास्थ्य जांच सुविधाएं दोबारा बहाल होने की उम्मीद है।
न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर प्रबंधन ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रबंधन ने कहा कि संस्था मरीजों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उच्च मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य जांच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।


