खैरागढ़. जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग ने दो अलग-अलग वृत्तों में कार्रवाई करते हुए दो प्रकरण दर्ज किए हैं। गंडई वृत्त की टीम ने जहां 8 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को पकड़ा, वहीं खैरागढ़ वृत्त में 58 नग पाव देशी प्लेन मदिरा बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
गंडई वृत्त में 8 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त

आबकारी विभाग के अनुसार 11 सितंबर 2026 को गंडई वृत्त अंतर्गत ग्राम सुकतरा, थाना मोहगांव क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान 8 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। मामले में होलेंद्र उर्फ संतोष धुर्वे पिता ज्ञान सिंह, जाति गोंड, उम्र 26 वर्ष, निवासी सुकतरा को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। मामले की विवेचना प्रभाकर सिरमौर कुमार, आबकारी उप निरीक्षक, वृत्त गंडई द्वारा की जा रही है।
खैरागढ़ में 58 पाव देशी प्लेन शराब बरामद

इसी तरह 15 सितंबर 2026 को खैरागढ़ वृत्त की आबकारी टीम ने थाना गातापार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 58 नग पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त की। मामले में जैकी मोची, निवासी ग्राम मुड़ीपार को आरोपी बनाया गया है। इस प्रकरण में भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई और विवेचना की जिम्मेदारी प्रियंक ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक, वृत्त खैरागढ़ की रही।
दोनों कार्रवाइयों में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के परिवहन/भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए कुल 8 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब और 58 पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त की है।
5 लीटर से अधिक शराब मिलने पर भेजा जेल
आबकारी विभाग के अनुसार दोनों मामलों में 5 लीटर से अधिक मदिरा जब्त होने के कारण प्रकरण अजमानतीय श्रेणी में आया। इसके चलते दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार में जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है।


